क्या आप भी उत्तर प्रदेश में मछली पालन करते हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए ही है! योगी सरकार ने मछली पालकों के लिए एक शानदार योजना शुरू की है – मत्स्य फसल बीमा योजना! अब मछली पालन में नुकसान का डर भूल जाइये, क्योंकि सरकार आपके साथ है। इस योजना के तहत, अगर आपकी मछली फसल को कोई नुकसान होता है, तो सरकार आपको मुआवजा देगी। है ना कमाल की बात?
25 फरवरी है आखिरी तारीख, जल्दी करें!
लखनऊ मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक, डॉ महेश चौहान ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और 25 फरवरी, 2025 तक चलेंगे। आपको कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, लखनऊ में ही आपका काम हो जाएगा। ऑफलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी है, तो देर न करें और तुरंत आवेदन करें।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन करना बहुत ही आसान है। आपको बस लखनऊ में विकास भवन, सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर में कमरा नंबर एफ-26, प्रथम तल पर स्थित कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण जाना होगा। वहां आप किसी भी कार्य दिवस पर अपना ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप अपने जिले के मत्स्य विभाग के ऑफिस में भी जा सकते हैं।
डॉ. चौहान ने ये भी कहा कि सरकार का मकसद है कि इस बीमा योजना का फायदा हर मछली किसान तक पहुंचे। अगर भविष्य में किसी किसान को कोई नुकसान होता है, तो उसे तुरंत मदद मिल सके।
क्या-क्या चाहिए डॉक्यूमेंट?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी कागज जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो
- अपने मछली पालन स्थल की फोटो
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप यूपी फिस फार्मर ऐप डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
एक और खुशखबरी!
इसके अलावा, ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के लिए भी आवेदन चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है, तो 15 फरवरी, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है: http://fisheries.up.gov.in
तो देर किस बात की? जल्दी करें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं!
निष्कर्ष
लेख में दी गई जानकारी उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक डॉ. महेश चौहान के बयानों पर आधारित है। योजना और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेख में उल्लिखित तारीखों और कार्यालय के पते के अनुसार सही है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी और किसी भी बदलाव के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर जाएं या मत्स्य विभाग के स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें।